देश की खबरें | कोविड-19 को लेकर उचित व्यवहार की समझ पैदा करना है ‘एसओपी’ का मकसद : केंद्र

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का मकसद कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के वास्ते लोगों के बीच सही व्यवहार को बढ़ावा देना है।

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नयी दिल्ली, पांच जून केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का मकसद कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के वास्ते लोगों के बीच सही व्यवहार को बढ़ावा देना है।

महामारी के कारण लंबे समय से ठप्प कारोबारी गतिविधियों को फिर शुरू करने के प्रयासों को तेज करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालय, होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए बृहस्पतिवार को एसओपी जारी किया। इनमें से कुछ देश के अलग-अलग हिस्से में पहले ही खुल चुके हैं और कुछ अन्य अगले सोमवार से खुलेंगे ।

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बहरहाल, देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 9851 नए मामले आए और 273 मौत हुई। इस तरह शुक्रवार तक संक्रमण के 2,26,770 मामले आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 6,348 हो गयी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशा-निर्देश का मकसद सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देते हुए कोविड-19 को लेकर संक्रमण की कड़ी को नियंत्रित रखने के लिए उपयुक्त व्यवहार के बारे में समझ पैदा करना है ।

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एसओपी के मुताबिक कोविड-19 के निषिद्ध क्षेत्र में रेस्तरां, होटल, धार्मिक स्थल और कार्यालय बंद रहेंगे और बाकी इलाकों में इन्हें खोलने की अनुमति होगी ।

निषिद्ध क्षेत्र के बाहर मॉल में सिनेमा हॉल, खेल के स्थान और बच्चों के खेलने वाले क्षेत्रों को नहीं खोला जाएगा। एसओपी में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले कर्मचारियों, अतिथियों, ग्राहकों और श्रद्धालुओं को ही परिसरों में जाने की अनुमति होगी। भीड़ को संभालने के लिए उचित व्यवस्था करने होंगे । लगातार साफ-सफाई के लिए भी इंतजाम करने पड़ेंगे । शौचालय, पेयजल और हाथ धोने वाले स्थानों पर भी खासा ध्यान देना होगा ।

रिकॉर्डेड भक्ति संगीत या गानों को चलाया जा सकता है और सामूहिक गायन या भजन मंडली की इजाजत नहीं होगी । एक साथ बैठने के लिए चटाई की व्यवस्था से भी बचना होगा और श्रद्धालुओं को बैठने के लिए खुद ही अपने साथ चटाई या कोई अन्य कपड़ा रखना होगा ।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘धार्मिक स्थल के भीतर प्रसाद वितरण या जल आदि का छिड़काव नहीं होगा ।’’

इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्न दान के समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा ।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में वर्तमान में कोविड-19 के 1,10,960 मामले हैं और शुक्रवार सुबह आठ बजे तक 1,09,462 मरीज ठीक हो चुके हैं । पिछले 24 घंटे में 5355 लोग ठीक हुए हैं और ठीक होने की दर 48.27 प्रतिशत है।

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