विदेश की खबरें | सिंगापुर: महिला से छेड़छाड़ करने को लेकर भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

सिंगापुर, 11 अगस्त सिंगापुर में एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में भारतीय मूल के 60 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को चार साल तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई। मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई है।

चैनल न्यूज एशिया ने उप सरकारी अभियोजक कोर झेन होंग के हवाले से बताया कि डिलिवरी वाहन चालक कानन सुकुमारन 12 मई को शाम करीब साढ़े सात बजे वाहन के अंदर अश्लील वीडियो देख रहा था, तभी उसने 36 वर्षीय एक महिला को वहां अकेले टहलते देखा।

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होंग के हवाले से खबर में बताया गया है कि आरोपी ने महिला को पकड़ लिया और उसे वहां झाड़ियों में ढकेलने की कोशिश की। लेकिन महिला ने जब प्रतिरोध किया तो उसने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया, जिससे वह गिर गई और उसे चोट भी आई।

अदालती दस्तावेज के मुताबिक पीड़िता ने बचने के लिये मदद की गुहार लगाई। तभी एक अन्य महिला उसकी मदद को आई। इस बीच, आरोपी अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। बाद में, आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

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चैनल की खबर के मुताबिक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में सुकुमारन को चार साल तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई।

हालांकि, उसे इस अपराध को लेकर बेंत से मारने की सजा नहीं दी गई क्योंकि उसकी उम्र 50 साल से अधिक है।

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