मुजफ्फरनगर, 14 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक आश्रम में स्वयंभू धर्मगुरु द्वारा बच्चों के कथित यौन शोषण के मामले में, बुधवार को जिले की पॉक्सो अदालत में दूसरे पीड़ित से जिरह की गई।
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है।
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मामले के दो आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी भक्ति भूषण गोविंद महाराज और उनके सहयोगी कृष्ण मोहन भी अदालत में उपस्थित थे।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस साल जुलाई में जिले के भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल आश्रम से सात से 10 साल की उम्र के दस बच्चों को स्वामी भक्ति भूषण गोविंद महाराज और मोहन के आश्रम से छुड़ाया था।
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सभी बच्चे त्रिपुरा, मिजोरम और असम सहित अलग-अलग उत्तर-पूर्वी राज्यों के हैं। चिकित्सकीय जांच के बाद, उन बच्चों में से चार का यौन शोषण होने की पुष्टि हुई।
पुलिस ने भादंसं की धारा 323, 377, 504 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
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