देश की खबरें | श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि-ईदगाह विवाद : मामले की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में अदालत ने वादी पक्ष से प्रतिवादी पक्ष संख्या एक उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दाखिल किए गए प्रतिवाद के अनुलग्नकों की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की गई है।

मथुरा (उप्र), आठ अगस्त उत्तर प्रदेश के मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में अदालत ने वादी पक्ष से प्रतिवादी पक्ष संख्या एक उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दाखिल किए गए प्रतिवाद के अनुलग्नकों की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की गई है।

लखनऊ निवासी नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपक देवकीनन्दन शर्मा ने बताया कि हमारे मामले में सोमवार को प्रतिवादियों में प्रथम उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम पहली बार उपस्थित हुए।

उन्होंने (जीपी निगम) अदालत के सम्मुख प्रतिवाद से संबंधित अनुलग्नकों की मांग की, जिस पर हमने सभी अपेक्षित प्रपत्र उन्हें उपलब्ध करा दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने जवाब देने का समय मांगा, जिस पर अदालत ने उन्हें 25 अगस्त तक का समय दिया है और 26 अगस्त को मामले की सुनवाई तय की है।

गौरतलब है कि नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मंदिर ट्रस्ट की बताते हुए उक्त जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया है।

सिविल जज की अदालत में ही पंकज सिंह के मामले में प्रतिवादी पक्ष के ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव एवं अधिवक्ता तनवीर अहमद द्वारा उनकी लगातार अनुपस्थिति पर ऐतराज किए जाने पर अदालत ने उनका मुकदमा खारिज कर दिया। पंकज सिंह ने भी उक्त जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया है।

दूसरी ओर, लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह एवं विधि छात्राओं द्वारा दाखिल किए गए इसी मामले में एडीजे सप्तम के अवकाश पर होने के कारण एडीजे पंचम के यहां सुनवाई तय हुई परंतु शैलेंद्र सिंह द्वारा बहस के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने इसके लिए 11 अगस्त की तारीख तय कर दी। हालांकि, प्रतिपक्षी अधिवक्ता तनवीर अहमद ने यहां भी विरोध दर्ज कराया कि वे पहले भी दो बार जवाब देने के लिए समय मांग चुके हैं।

सं आनन्द

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

New Zealand vs India 4th T20I Toss Winner Prediction: ऑकलैंड में टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम का पलड़ा है भारी

India vs New Zealand 4th T20I Match Key Players To Watch Out: ऑकलैंड में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज होगी रोमांचक टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

India vs New Zealand 4th T20I Match Dream11 Prediction: ऑकलैंड में आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होगी रोमांचक टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी इलेवन टीम

Team India vs New Zealand T20I Stats At Eden Park: ऑकलैंड के ईडन पार्क में कुछ ऐसा रहा है टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, इन बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मचाया धमाल; यहां जानें इस मैदान के दिलचस्प आंकड़े और अहम जानकारी