नयी दिल्ली, नौ मई: अपनी ‘लिव-इन’ साथी श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ यहां की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किये. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिये मामला बनता है. यह भी पढ़ें: Shraddha Murder Case: कोर्ट आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर मंगलवार को सुना सकती है फैसला
पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही. मामले की अगली सुनवाई एक जून को नियत की गई है. दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था. पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था.
इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा. उसने पकड़े जाने से बचने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में वालकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था.
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