देश की खबरें | डीएएमईपीएल को पंचाट से निर्णित राशि के भुगतान के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब तलब
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के पक्ष में पंचाट की ओर से निर्णित राशि का भुगतान कब किया जाएगा।
नयी दिल्ली, 17 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के पक्ष में पंचाट की ओर से निर्णित राशि का भुगतान कब किया जाएगा।
पंचाट का निर्णय दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के विरुद्ध और डीएएमईपीएल के पक्ष में आया था।
केंद्र और दिल्ली सरकार डीएमआरसी में दो आवश्यक हितधारक हैं। डीएमआरसी ने अदालत को अवगत कराया था कि आवश्यक प्रयासों के बावजूद दो हितधारक उन तरीकों और साधनों पर आम सहमति तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं, जिसमें पंचाट के निर्णय के तहत देय राशि का भुगतान किया जा सकता है।
पंचाट द्वारा निर्णित राशि की मांग संबंधी डीएएमईपीएल की निष्पादन याचिका में उच्च न्यायालय ने केंद्र एवं दिल्ली सरकार को भी पक्षकार के रूप में शामिल किया था।
अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि 14 फरवरी, 2022 तक ब्याज सहित कुल देय राशि 8009.38 करोड़ रुपये थी। इसमें से डीएमआरसी द्वारा अब तक 1678.42 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और 6330.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है।
अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी को सूचीबद्ध किया।
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