मुंबई, 25 जनवरी मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को लगभग 15 साल पुराने अश्लीलता मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि शिल्पा हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे के कृत्य की पीड़ित प्रतीत होती हैं। गेरे ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिल्पा के गालों पर चुंबन लिया था, जिसके बाद दोनों के खिलाफ अश्लीलता का मामला दर्ज हुआ था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण की अदालत ने शिल्पा को 18 जनवरी को इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया। इस संबंध में विस्तृत आदेश सोमवार को उपलब्ध हुआ।
शिल्पा और रिचर्ड ने 2007 में राजस्थान में एड्स के खिलाफ चलाए जा रहे एक जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान रिचर्ड ने मंच पर शिल्पा के गालों पर चुंबन ले लिया था, जिसे लेकर देशभर में काफी विरोध-प्रदर्शन हुए थे।
शिल्पा और रिचर्ड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अश्लीलता का मामला दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2017 में यह मामला राजस्थान की अदालत से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था।
मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि आरोपी शिल्पा शेट्टी मामले में आरोपी नंबर एक (रिचर्ड गेरे) के कथित कृत्य की शिकार थीं। शिकायत में लगाए गए किसी भी आरोप का एक भी बिंदु संतुष्ट नहीं करता है।’
शिल्पा पर आरोप था कि जब रिचर्ड ने उनके गालों पर चुंबन लिया, तब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘शिकायत में संलग्न कोई भी मीडिया रिपोर्ट साझा मंशा होने की बात प्रदर्शित नहीं करती। इससे वह किसी भी तरह से किसी अपराध की साजिशकर्ता या दोषी नहीं बनती हैं।’
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