जरुरी जानकारी | ग्राहकों के पैसे से नई बैंक गारंटी नहीं ले पाएंगे शेयर ब्रोकर
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकरों एवं क्लियरिंग सदस्यों को ग्राहकों के कोष पर एक मई से नई बैंक गारंटी लेने से रोक दिया है।
नयी दिल्ली, 25 अप्रैल पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकरों एवं क्लियरिंग सदस्यों को ग्राहकों के कोष पर एक मई से नई बैंक गारंटी लेने से रोक दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को एक परिपत्र में कहा कि शेयर ब्रोकरों एवं क्लियरिंग सदस्यों को अपनी सभी मौजूदा बैंक गारंटी सितंबर के अंत तक वापस लेने का भी निर्देश जारी किया गया है।
सेबी ने परिपत्र में कहा, ‘‘एक मई, 2023 से शेयर ब्रोकर एवं क्लियरिंग सदस्य ग्राहकों के पैसे से कोई भी बैंक गारंटी नहीं ले पाएंगे। ग्राहकों के कोष से अभी तक ली गईं सभी बैंक गारंटी को 30 सितंबर, 2023 तक समेटना होगा।’’
मौजूदा समय में शेयर ब्रोकर एवं क्लियरिंग सदस्य ग्राहकों के पैसे को बैंकों के पास गिरवी रखते हैं। बैंक यह राशि अधिक लाभ के लिए क्लियरिंग निगमों को बैंक गारंटी के तौर पर जारी करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्राहकों का पैसा बाजार जोखिमों के अधीन आ जाता है।
हालांकि, यह प्रावधान शेयर ब्रोकरों एवं क्लियरिंग सदस्यों के स्वामित्व वाले कोष पर लागू नहीं होगा।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2023 09:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

