नयी दिल्ली, 16 फरवरी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पारदर्शिता लाने के इरादे से बृहस्पतिवार को सभी शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी के लिए अपनी वेबसाइट का संचालन अनिवार्य कर दिया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में निर्दिष्ट वेबसाइट पर जानकारी देने से निवेशकों को संबंधित सूचना मिलेगी और पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी।
सेबी ने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेशकों को बेहतर सेवाएं देने की जरूरत को देखते हुए सभी शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी के लिए अपनी-अपनी वेबसाइट संचालित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरह की वेबसाइट पर उनके पंजीकरण, कार्यालय का पता और शाखाओं के अलावा सभी प्रमुख अधिकारियों के नाम एवं संपर्क नंबर का ब्योरा उपलब्ध होगा।
इसके अलावा वेबसाइट पर किसी संभावित ग्राहक के लिए खाता खोलने के बारे में बिंदुवार जानकारी भी देनी होगी। निर्दिष्ट ई-मेल पर शिकायत दर्ज की प्रक्रिया और शिकायत की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी भी वेबसाइट पर देनी जरूरी होगी।
सेबी के मुताबिक, नई व्यवस्था 16 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी।
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