देश की खबरें | सत्र न्यायालय का मुठभेड़ मामले में पुलिस रिपोर्ट को रोककर रखना त्रुटिपूर्ण : सरकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र सरकार ने चर्चित बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी की मुठभेड़ में मौत के लिए ठाणे के पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराने वाले मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्षों को रोककर रखने के सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया।
मुंबई, पांच मार्च महाराष्ट्र सरकार ने चर्चित बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी की मुठभेड़ में मौत के लिए ठाणे के पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराने वाले मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्षों को रोककर रखने के सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया।
सरकार ने अपनी अर्जी में कहा कि सत्र न्यायालय का आदेश ‘‘गलत और अवैध’’ है और न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट रिपोर्ट के निष्कर्षों को स्थगित रखकर गलती की है। अर्जी में दलील दी गई कि सत्र न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि उच्च न्यायालय आरोपियों की कथित मुठभेड़ से संबंधित मामले पर विचार कर रहा है।
सरकार का यह निर्णय ठाणे सत्र न्यायालय द्वारा फरवरी में पारित आदेश को लेकर पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय की ओर से नाखुशी जताए जाने के बाद आया है।
पिछले साल 23 सितंबर को हुई मुठभेड़ की जांच में मजिस्ट्रेट ने पांच पुलिसकर्मियों के इस दावे पर संदेह जताया है कि उन्हें आत्मरक्षा में आरोपी पर गोली चलानी पड़ी, क्योंकि आरोपी ने कथित तौर पर उनसे एक बंदूक छीन ली थी। यह घटना तब हुई थी जब आरोपी को पुलिस वाहन में नवी मुंबई की तलोजा जेल से ठाणे जिले के कल्याण ले जाया जा रहा था।
मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया कि पुलिसकर्मी हालात को संभालने में सक्षम थे और बल प्रयोग उचित नहीं था।
आरोपी पुलिसकर्मियों ने बाद में मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के खिलाफ ठाणे की सत्र अदालत में एक याचिका दाखिल की थी।
सत्र न्यायालय ने अंतरिम आदेश में आवेदन की अंतिम सुनवाई तक रिपोर्ट के निष्कर्षों पर रोक लगा दी थी।
इस अपील पर न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की एकल पीठ द्वारा दो सप्ताह बाद सुनवाई किए जाने की संभावना है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 05, 2025 07:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

