देश की खबरें | सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया, कहा तर्कपूर्ण आदेश पारित किए जाएं

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक सत्र अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक आदेश को रद्द करते हुए उन्हें एक ‘‘तर्कपूर्ण आदेश’’ पारित करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रत्येक अदालत को केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए काम करना चाहिए।

नयी दिल्ली, नौ जून दिल्ली की एक सत्र अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक आदेश को रद्द करते हुए उन्हें एक ‘‘तर्कपूर्ण आदेश’’ पारित करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रत्येक अदालत को केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए काम करना चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई का पता लगाने के लिए बाध्य है।

अदालत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली एक वकील की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को वकील की शिकायत पर उनकी पूर्व मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था, जिसके साथ याचिकाकर्ता वकील का पेशेवर फीस को लेकर विवाद था।

सत्र न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आदेश रद्द किया जाता है। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता की बात सुनेंगे और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे।’’

न्यायाधीश ने मामले के विवरण पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि वकील का कथित रूप से पेशेवर फीस को लेकर अपनी महिला मुवक्किल के साथ विवाद था और बाद में, उनके (वकील) खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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