नोएडा, 20 मई कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 को 31 मई तक विस्तारित कर दिया गया है।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 31 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस संबंध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जूलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जनसमान्य हेतु बंद रहेंगे।
अधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थान, मोहल्ले, गली आदि में किसी भी उद्देश्य लोग एकत्र नहीं होंगे। किसी भी संस्थान/ आयोजक द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम में पूर्व अनुमति लेने के पश्चात भी 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। इन कार्यक्रमों में भी भौतिक दूरी के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अनुमन्य व्यक्तियों/ सेवाओं, संस्थानों, उपक्रमों के अतिरिक्त समस्त लोगों की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
अधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू की इस अवधि का उल्लंघन दंडनीय होगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए तथा उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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