जरुरी जानकारी | सेबी ने निवेशक सेवा अनुरोधों के लिए सरल किए मानक
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों (आरटीए) की तरफ से रखी जाने वाली निवेशकों की सेवा अनुरोधों के निपटान से जुड़े मानकों को सरल कर दिया है।
नयी दिल्ली, तीन नवंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों (आरटीए) की तरफ से रखी जाने वाली निवेशकों की सेवा अनुरोधों के निपटान से जुड़े मानकों को सरल कर दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में आरटीए के निवेशक सेवा अनुरोधों से संबंधित मानकों को सरल करने की जानकारी दी। इसके अलावा नियामक ने पैन एवं केवाईसी संबंधित विवरण देने और भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा किए गए नामांकन के लिए भी एक प्रारूप निर्धारित किया है।
सेबी के इस कदम को पूंजी बाजार में निवेशकों के लिहाज से कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। सेबी का नया प्रारूप एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा।
नियामक ने कहा कि निवेशक सेवा अनुरोधों के निपटान से जुड़े मानकों को सरल करने के अलावा उन्हें मानकीकृत किया गया है और यह सभी सेवा अनुरोधों पर समान रूप से लागू होगा।
इनमें पैन, नॉमिनी, हस्ताक्षर, संपर्क और बैंक खातों के विवरणों को अद्यतन करने के अलावा प्रतिभूति प्रमाणपत्र का प्रतिरूप जारी करने, अवयस्क को वयस्क में बदलने और भारतीय निवासी को अनिवासी भारतीय बनाने जैसे सेवा अनुरोधों पर नई व्यवस्था लागू होगी।
सेबी ने बताया कि आरटीए भौतिक रूप से किए गए सेवा अनुरोधों का निपटारा करने के साथ ही पंजीकृत ई-मेल से मिले अनुरोधों पर भी सुधारात्मक कदम उठा पाएंगे। किसी सूचीबद्ध कंपनी की भौतिक प्रतिभूति रखने वाले सभी धारको के लिए पैन, नॉमिनी, संपर्क और बैंक से संबंधित जानकारियां देना अनिवार्य होगा।
आरटीए ऐसे पोर्टफोलियो को एक अप्रैल, 2023 के बाद जब्त कर लेंगे जिनके बारे में कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा निवेशकों के लिए 31 मार्च, 2022 तक अपने पैन को आधार नंबर से जोड़ना होगा।
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