जरुरी जानकारी | सेबी ने निर्गम संबंधी दस्तावेज की ‘प्री-फाइलिंग’ का प्रस्ताव रखा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी में लगी कंपनियों के लिए पेशकश दस्तावेज की 'प्री-फाइलिंग' की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है।
नयी दिल्ली, 11 मई बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी में लगी कंपनियों के लिए पेशकश दस्तावेज की 'प्री-फाइलिंग' की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को एक परामर्श-पत्र जारी करते हुए नियामकीय समीक्षा की एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने का प्रस्ताव रखा। इसके मुताबिक, निर्गम लाने वाली कंपनी को सार्वजनिक जानकारी दिए बगैर आईपीओ संबंधी दस्तावेज को सेबी एवं स्टॉक एक्सचेंजों के पास 'प्री-फाइलिंग' करनी चाहिए।
सेबी ने कहा है कि इस दस्तावेज में निर्गम पेशकश से संबंधित सभी खुलासे शामिल होने चाहिए।
आईपीओ लाने की मौजूदा प्रक्रिया के तहत निर्गम लाने वाली कंपनी मसौदा दस्तावेज लाने के 30-70 दिन बाद ही पूंजी बाजार तक जा सकती है। इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बाद भी कंपनी निर्गम नहीं लाने का फैसला कर सकती है।
सेबी ने कहा कि निर्गम के दस्तावेज का मसौदा लाने वाली कंपनियों को आशंका सताती थी कि उसमें दर्ज संवेदनशील सूचनाओं का फायदा उसके प्रतिद्वंद्वी उठा सकते हैं। इसीलिए सेबी को इसकी पूर्व-सूचना देने का प्रस्ताव रखा गया है।
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