PNB Housing मामले में सैट के आदेश के खिलाफ SEBI पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंपनी की 4,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना के संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.
नई दिल्ली: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस (PNB Housing Finance) ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंपनी की 4,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना के संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज वसूली की उम्मीद
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘हमारे संज्ञान में आया है कि सेबी ने सैट के आदेश के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है.’’ कंपनी सेबी द्वारा दायर अपील की जांच- परख कर रही है.
इससे पहले सैट ने नौ अगस्त को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित सौदा मामले में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और बाजार नियामक सेबी के बीच चल रहे विवाद पर खंडित फैसला सुनाया.
न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि उसन 21 जून में अंतरिम आदेश पारित किया. उस आदेश में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को पूंजी जुटाने की योजना पर शेयरधारकों के मतदान के परिणाम की जानकारी नहीं देने को कहा गया था, वह आदेश लागू रहेगा.
सेबी ने प्रस्तावित सौदे के मूल्यांकन के मुद्दे को लेकर सवाल उठाये थे. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नियामक के जून में पारित निर्देश के खिलाफ सैट में अर्जी दी थी.
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