जरुरी जानकारी | सेबी ने विनियमित इकाइयों के लिए नया साइबर सुरक्षा ढांचा जारी किया
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नयी दिल्ली, 20 अगस्त बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को एक नया साइबर सुरक्षा ढांचा जारी किया जिसमें सभी विनियमित इकाइयों के लिए उचित सुरक्षा निगरानी तंत्र को जरूरी बना दिया गया है। नए मानदंड अगले साल जनवरी से क्रमिक तरीके से लागू किए जाएंगे।
इसके साथ ही बाजार अवसंरचना संस्थानों और पात्र विनियमित इकाइयों के लिए एक साइबर क्षमता सूचकांक (सीसीआई) भी लाया जाएगा। इससे नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा परिपक्वता और जुझारूपन की निगरानी और आकलन किया जा सकेगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने साइबर सुरक्षा और साइबर जुझारूपन ढांचे को हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया है। यह ऐसे समय में आया है जब साइबर हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सेबी की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक, नया साइबर सुरक्षा ढांचा विनियमित इकाइयों के लिए सेबी के मौजूदा साइबर सुरक्षा परिपत्रों और दिशानिर्देशों का स्थान लेगा।
इस ढांचे को दो चरणों में लागू किया जाएगा। निकायों के एक समूह को एक जनवरी, 2025 तक इसका अनुपालन करना होगा जबकि दूसरे समूह के लिए यह समयसीमा एक अप्रैल, 2025 है।
प्रेम
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