जरुरी जानकारी | सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किया चार्टर
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेश करने वालों के हितों को सुरक्षित करने के लिए बुधवार को निवेशक चार्टर जारी किया।
नयी दिल्ली, 17 नवंबर बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेश करने वालों के हितों को सुरक्षित करने के लिए बुधवार को निवेशक चार्टर जारी किया।
इस चार्टर में निवेशकों के अधिकारों एवं दायित्वों का ब्योरा होने के साथ ही उन्हें प्रतिभूति बाजार में बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराने की कोशिश की गई है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक सार्वजनिक सूचना के मुताबिक इस चार्टर को तैयार करने का मकसद निवेशकों के हितों को सुरक्षित करना और उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुरक्षित बाजार में निवेश में मदद पहुंचाना है।
चार्टर में निवेशकों को निष्पक्ष एवं समान व्यवहार, समयबद्ध ढंग से शिकायतों का निपटारा किए जाने, सेबी से मान्यता-प्राप्त बाजार ढांचागत संस्थानों एवं मध्यवर्तियों से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हासिल करने का हकदार बताया गया है।
इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी तय करते हुए उन्हें 'करने योग्य' एवं 'नहीं करने योग्य' में बांटा है।
सेबी ने कहा कि निवेशकों की शिकायतों का समय पर निपटान उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। सेबी अपने पोर्टल स्कोर्स के जरिये ऑनलाइन शिकायतों का निपटान करता है।
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