
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वियान इंडस्ट्रीज लि., शिल्पा शेट्टी कुंद्रा तथा रिपू सूदन कुंद्रा (राज कुंद्रा) पर खुलासा खामियों और उसके साथ भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है.
सेबी की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार उनपर कुल मिलाकर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिसका भुगतान उन्हें संयुक्त रूप से करना है. शिल्पा और रिपू वियान इंडस्ट्रीज के प्रवर्तक हैं.
नियामक ने यह आदेश सितंबर, 2013 से दिसंबर, 2015 के दौरान की गई जांच के बाद दिया है. सेबी ने इन इकाइयों की भेदिया कारोबार प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन के लिए जांच की थी.
अक्टूबर, 2015 में वियान इंडस्ट्रीज ने चार लोगों को पांच लाख शेयरों का तरजीही आवंटन किया था. इसके अलावा रिपू और शिल्पा को 2.57 करोड़ रुपये (प्रत्येक) के 1,28,800 (प्रत्येक) शेयरों का आवंटन किया गया.
इस बारे में उन्हें कंपनी को जरूरी खुलासा करना था क्योom/wp-content/uploads/2024/03/23-1-185x104.jpg#in-medium#185#104" alt="BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर" title="BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर" /> BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर