जरुरी जानकारी | सेबी ने धोखाधड़ी के लिए दो कंपनियों पर 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को दो कंपनियों पर बीएसई में लिक्विड स्टॉक ऑप्शन में कारोबार के दौरान धोखाधड़ी करने के लिए 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
नयी दिल्ली, 22 जून बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को दो कंपनियों पर बीएसई में लिक्विड स्टॉक ऑप्शन में कारोबार के दौरान धोखाधड़ी करने के लिए 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
लिक्विड स्टॉक ऑप्शन में आमतौर पर बेहद कम कारोबार होता है और खरीदार नहीं होने के कारण इन्हें भुनाना आसान नहीं होता है।
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सेबी ने दो अलग-अलग आदेश में एशलर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और एशलर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर क्रमश: 84 लाख रुपये और 71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीएसई के लिक्विड स्टॉक ऑप्शन खंड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का पता चलने पर अप्रैल 2014 और सितंबर 2015 के बीच एक जांच की।
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जांच में पाया गया कि इस खंड में हुए कुल सौदों में 81 प्रतिशत खरीद -ब्रकी आपस में ग्राहकों के एक ही समूह ने आपस में की इससे कृत्रिम रूप से कारोबार की मात्रा में इजाफा हुआ।
सेबी ने कहा कि इस कथित अनुचित कारोबार में दोनों कंपनियां शामिल थीं और इससे लिक्विट स्टॉक ऑप्शन में कारोबार का भ्रम पैदा हुआ।
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