जरुरी जानकारी | सेबी ने धोखाधड़ी से कारोबार करने पर 85 व्यक्तियों, संस्थाओं पर पूंजी बाजार में जाने से रोक लगाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को सनराइज एशियन लिमिटेड समेत कुल 85 व्यक्तियों और संस्थाओं को कंपनी के शेयर मूल्य में हेराफेरी करने के चलते पूंजी बाजार में कारोबार करने पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी।
नयी दिल्ली, छह सितंबर बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को सनराइज एशियन लिमिटेड समेत कुल 85 व्यक्तियों और संस्थाओं को कंपनी के शेयर मूल्य में हेराफेरी करने के चलते पूंजी बाजार में कारोबार करने पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी।
नियामक ने अपने आदेश में सनराइज एशियन और उसके तत्कालीन पांच निदेशकों को पूंजी बाजार से एक साल के लिए और 79 संबंधित इकाइयों को छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रधान आयकर निदेशक (जांच), कोलकाता से मिले एक संदर्भ के आधार पर 16 अक्टूबर 2012 से 30 सितंबर 2015 की अवधि के दौरान सनराइज एशियन के शेयरों की जांच की थी।
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि विलय योजना के तहत शेयरों के आवंटन के अनुसार सनराइज एशियन और उसके तत्कालीन निदेशकों ने एक व्यवस्था तैयार की थी, जिसके तहत 83 संबंधित इकाइयों ने जांच अवधि के दौरान शेयरों की कीमत में हेराफेरी की थी, जिससे धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार (पीएफयूटीपी) मानदंडों का उल्लंघन हुआ।
नियामक ने शुक्रवार को एक अलग आदेश में कोरल हब लिमिटेड को पूंजी बाजार से तीन साल के लिए और छह व्यक्तियों को 2-3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ये लोग नियामकीय नियमों का उल्लंघन होने के समय या तो कंपनी के निदेशक हैं अथवा कोरल हब लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति का हिस्सा रहे हैं।
सेबी ने जांच में इस पर गौर किया कि कंपनी ने 2008- 09 और 2009- 10 के दौरान झूठे, बढ़ा चढ़ाकर और भ्रामक वित्तीय परिणाम प्रकाशित किये। सेबी को इस संबंध में शिकायत मिली थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 06, 2021 09:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

