जरुरी जानकारी | सैट ने लिंडे इंडिया के खिलाफ सेबी के आदेश को खारिज किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने आपस में जुड़ी इकाइयों के बीच लेन-देन के मामले में लिंडे इंडिया के खिलाफ सेबी के आदेश को खारिज कर दिया है।
नयी दिल्ली, 23 मई प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने आपस में जुड़ी इकाइयों के बीच लेन-देन के मामले में लिंडे इंडिया के खिलाफ सेबी के आदेश को खारिज कर दिया है।
साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण ने कंपनी से दस्तावेजों की जांच को लेकर 27 मई को सेबी के समक्ष उपस्थित होने और उसके एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
सैट ने बृहस्पतिवार को जारी आदेश में यह कहा।
यह मामला लिंडे इंडिया लि. (एलआईएल) के संबंधित पक्ष प्रैक्सएयर इंडिया प्राइवेट लि. (पीआईपीएल) और लिंडे साउथ एशिया सर्विसेज प्राइवेट लि. (एलएसएएसपीएल) के बीच विभिन्न लेनदेन और समझौतों से संबंधित है।
कंपनी ने सेबी के 29 अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। नियामक ने अपने आदेश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को लिंडे इंडिया और प्रैक्सएयर इंडिया के बीच लेनदेन के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता को नामित करने का निर्देश दिया था। इस बारे मे शेयरधारकों ने सेबी के पास शिकायत की थी।
अंतरिम आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि कंपनी ने शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन किया।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)