जरुरी जानकारी | सेबी के आदेश के खिलाफ सुभाष चंद्रा, गोयनका की याचिकाएं सैट ने खारिज कीं

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सोमवार को जी एंटरटेनमेंट के प्रवर्तकों सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में सेबी के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमें उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया गया था।

मुंबई, 10 जुलाई प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सोमवार को जी एंटरटेनमेंट के प्रवर्तकों सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में सेबी के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसमें उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया गया था।

इससे पहले, अपीलीय न्यायाधिकरण ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत गोयनका की याचिकाओं पर 27 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में हमने पाया कि अंतरिम आदेश उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था। उसके कई कारण थे, जिसमें एक सूचीबद्ध कंपनी से संबंधित पक्षों को धन का अंतरण शामिल है। यह अपीलकर्ताओं के नियंत्रण में था।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘अपीलकर्ताओं की तरफ से अपने पक्ष में कोई सबूत नहीं दिया गया। ऐसे में हमें संबंधित आदेश पारित करने में कोई अनियमितता, असंगत बातें नजर नहीं आती।’’

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘हमें इस स्तर पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है...।’’ दोनों अपीलकर्ता 12 जून, 2023 के अंतरिम आदेश पर दो सप्ताह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के वकील ने 19 जून को कहा था कि बाजार नियामक के पास कोष की हेराफेरी के आरोपों को साबित करने के लिये ‘बैंक स्टेटमेंट’ के अलावा कोई सबूत नहीं है और सेबी एकपक्षीय आदेश पारित नहीं कर सकता है।

इससे पहले, सेबी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कहा था कि चंद्रा और गोयनका ने निजी इकाइयों को कोष अंतरित किये और इसके लिये तत्काल कार्रवाई किये जाने की जरूरत है।

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