देश की खबरें | संजय राउत ने भाजपा नेता की पत्नी की ओर से दायर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी
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मुंबई, 24 अक्टूबर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि और 15 दिन की जेल की सजा को चुनौती देते हुए यहां एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था।
राज्यसभा सदस्य को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। बाद में हालांकि अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था ताकि वह उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दे सकें।
मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने संबंधी उनकी याचिका बृहस्पतिवार को सत्र अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी लेकिन राउत अदालत में पेश नहीं हुए।
उनके वकील मनोज पिंगले ने अदालत को बताया कि राउत राज्य विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके और उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए।
उनके वकील ने अदालत को बताया कि राउत अगली सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे।
सोमैया की ओर से पेश वकील लक्ष्मण कनाल ने हालांकि दलील दी कि दोषी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में जमानत की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए निर्धारित कर दी।
मेधा सोमैया ने दावा किया कि राउत ने (शिवसेना-यूबीटी मुखपत्र) ‘सामना’ के ऑनलाइन संस्करण में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं।
सांसद की याचिका में हालांकि कहा गया है कि आरोपों की पुष्टि करते समय (अदालत में) उन्होंने (मेधा सोमैया) अखबार की मुद्रित प्रति और पूरी खबर का केवल संपादित संस्करण पढ़ा था।
इसके अलावा, राउत की याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोपी ने ‘सामना’ में अपना काम और जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है।
हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) नेता ने दावा किया कि उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि उक्त समाचार उनके द्वारा संपादित, मुद्रित या प्रकाशित किया गया था।
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।
उन्होंने कहा था कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया।
शिकायत में कहा गया था कि यह वक्तव्य मुद्रित, प्रकाशित और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जनता तक प्रसारित किया गया।
इसमें कहा गया था, ‘‘आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 24, 2024 09:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

