जरुरी जानकारी | वर्ष 2019-20 के लिये राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति में 1.65 लाख करोड़ रुपये जारी किये गये

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नयी दिल्ली, 27 जुलाई वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किये। इसमें 13,806 करोड़ रुपये मार्च के लिये दिये गये हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च, 2020 के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 13,806 करोड़ रुपये जारी किये। इसको मिलाकर 2019-20 के लिये क्षतिपूर्ति मद में पूरी राशि जारी की जा चुकी है।’’

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वित्त वर्ष 2019-20 के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 1,65,302 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। वहीं उपकर के रूप में 95,444 करोड़ रुपये संग्रह किये गये।

बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिये क्षतिपूर्ति मद में राशि जारी करने के लिये वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 की उपकर राशि का उपयोग किया गया।

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इसके अलावा केंद्र ने वित्‍त वर्ष 2017-18 से संबंधित शेष आईजीएसटी (एकीकृत माल एवं सेवा कर) के बंटवारे के तहत भारत की संचित निधि से 33,412 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति कोष में स्थानांतरित किए थे।

माल एवं सेवा (जीएसटी) कानून के तहत राज्यों को यह गारंटी दी गयी है कि एक जुलाई, 2017 से जीएसटी क्रियान्वयन से पहले पांच साल में अगर कोई राजस्व नुकसान होता है तो केंद्र उसकी भरपाई करेगा। कमी का आकलन राज्यों द्वारा आधार वर्ष 2015-16 के तहत जीएसटी संग्रह में 14 प्रतिशत सालाना वृद्धि के आधार पर किया जाता है।

जीएसटी के तहत कर 5,12,18 और 28 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। उच्च दर से कर के ऊपर आरामदायक और अहितकर वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई में किया जाता है।

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