रांची, 29 जनवरी चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पायी और अब पांच फरवरी को इस पर सुनवाई होगी।
झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। कार्यवाही प्रारंभ होने पर पीठ ने बताया कि यादव की ओर से दाखिल किये गये कागजात उन तक समय से नहीं पहुंचे लिहाजा मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह की जायेगी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि यादव के नये हलफनामे और कागजात एवं दावों पर सीबीआई को कोई जवाब दाखिल करना हो तो इस दौरान वह कर सकती है। अन्यथा, मामले में अगले सप्ताह सुनवाई की जायेगी।
सीबीआई की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव सिन्हा ने कहा कि वह यादव के दावों पर बहस के लिए तैयार हैं। हालांकि, यादव की ओर से दिल्ली से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जब अदालत के समक्ष सभी कागजात नहीं हैं तो बहस का कोई लाभ नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच फरवरी के लिए स्थगित कर दी।
यादव को चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजा मिल चुकी है जिनमें से तीन मामलों में उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।
यादव को यदि दुमका कोषागार मामले में पांच फरवरी को जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि यादव को शनिवार को निमोनिया की शिकायत के बाद रिम्स से दिल्ली स्थित एम्स भेज दिया गया है।
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