जरुरी जानकारी | सिर्फ खास किस्म के पीपीई के निर्यात पर ही प्रतिबंध: डीजीएफटी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि अब सिर्फ कुछ खास किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई), जैसे सभी श्रेणियों के चिकित्सा कवरऑल (ऊपर से नीचे तक पहनी जाने वाली एक पोशाक) और चश्मों के निर्यात पर ही प्रतिबंध होगा।
नयी दिल्ली, 22 जून सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि अब सिर्फ कुछ खास किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई), जैसे सभी श्रेणियों के चिकित्सा कवरऑल (ऊपर से नीचे तक पहनी जाने वाली एक पोशाक) और चश्मों के निर्यात पर ही प्रतिबंध होगा।
इससे पहले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 31 जनवरी को कपड़ा और मास्क सहित सभी तरह के पीपीई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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डीजीएफटी ने कहा कि उसने उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए उसे सिर्फ उल्लेखित वस्तुओं तक सीमित कर दिया है और अन्य सभी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है।
जो पीपीई अभी भी प्रतिबंधित हैं, उनमें सभी श्रेणियों के कवरऑल, चिकित्सा चश्मे, गैर-चिकित्सा/ गैर-सर्जिकल मास्क को छोड़कर सभी तरह के मास्क, नाइट्राइल/एनबीआर दस्ताने और फेस शील्ड शामिल हैं।
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कोविड-19 महामारी के कारण इन उत्पादों की अभी भी भारी मांग है।
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने इस फैसले की तारीफ की और इस अधिसूचना के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की इच्छा जताई।
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