जरुरी जानकारी | रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क उल्लंघन वाले उत्पादों को सूची से हटायें अमेजन, फ्लिपकार्ट: अदालत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत ई-कॉमर्स मंचों को ‘रिलायंस’ और ‘जियो’ ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया है।
नयी दिल्ली, 15 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत ई-कॉमर्स मंचों को ‘रिलायंस’ और ‘जियो’ ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने 10 जुलाई को पारित एक अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) की दलील को प्रथम दृष्टया में सही पाया और ई-कॉमर्स मंचों को ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को सूची से हटाने का आदेश दिया।
अदालत का यह आदेश आरआईएल की याचिका पर आया है। कंपनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि ई-कॉमर्स मंचों पर कई विक्रेता रिलायंस के ट्रेडमार्क का उपयोग करके रोजमर्रा के उपयोग का सामान (एफएमसीजी) बेच रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना अनुमति के रिलायंस और जियो ट्रेडमार्क का उपयोग करना, व्यापार जगत और आम जनता को धोखा देना और भ्रमित करना है।
अदालत ने रिलायंस की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि ऑनलाइन अथवा ई-कॉमर्स मंच के माध्यम से बेचे जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की पहचान के लिए ग्राहक ब्रांड नाम और कंपनी-लोगो पर निर्भर करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यदि उत्पादों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम है, तो इससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
अदालत ने इसके साथ रिलायंस और जियो ट्रेडमार्क वाले उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री अथवा विज्ञापन पर भी रोक लगा दी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 15, 2025 09:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

