लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में सुबह सात बजे से शाम बजे तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी (Rajendra Kumar Tiwari) ने रविवार को गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए आदेश जारी किया है. तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी. UP Board 10th Exam 2021 Cancelled: 10वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द, जुलाई महीने में होगी 12वीं की परीक्षा
आदेश में उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और इसके साथ ही शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का पूर्व में आदेश दिया था. एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था, ‘‘आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है. इसके दृष्टिगत इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है.’’
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में चार मई से किस्तों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है. इसके पहले शुरू में शनिवार और रविवार और बाद में शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक के लिए सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया था. चार मई के बाद से लगातार कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जा रही थी.
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