जरुरी जानकारी | आरबीआई ने लघु वित्त बैंक खोलने के तीन आवेदनों को नकारा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस और दो अन्य संस्थानों की तरफ से लघु वित्त बैंक खोलने के लिए दायर आवेदनों को खारिज कर दिया है।

मुंबई, चार जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस और दो अन्य संस्थानों की तरफ से लघु वित्त बैंक खोलने के लिए दायर आवेदनों को खारिज कर दिया है।

आरबीआई ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ये आवेदन लघु वित्त बैंक के गठन के लिए जरूरी सैद्धांतिक मंजूरी पाने के योग्य नहीं पाए गए हैं।

आरबीआई को सामान्य बैंक एवं लघु वित्त बैंकों के लिए ‘सदा सुलभ’ व्यवस्था के तहत लाइसेंस को लेकर करीब एक दर्जन आवेदन मिले थे। इनमें से छह आवेदनों पर केंद्रीय बैंक ने गत वर्ष मई में फैसला कर दिया था।

अब आरबीआई ने लघु वित्त बैंक खोलने की मंजूरी के लिए दाखिल तीन आवेदनों की भी समीक्षा का काम पूरा कर लिया है। इसके आधार पर तीनों आवेदनों को अपात्र पाया गया है।

ये आवेदन वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और अखिल कुमार गुप्ता की तरफ से दाखिल किए गए थे।

आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए दाखिल अन्य आवेदनों के परीक्षण का काम अभी जारी है।

सामान्य बैंकिंग के लिए निजी क्षेत्र को ‘सदा सुलभ’ व्यवस्था के तहत लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देश एक अगस्त, 2016 को जारी किए गए थे जबकि लघु वित्त बैंक के लिए ये दिशानिर्देश पांच दिसंबर, 2019 को जारी हुए थे।

प्रेम

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