जरुरी जानकारी | आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामी को लेकर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
मुंबई, पांच सिंतबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामी को लेकर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसे आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।
इसके अलावा ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया गया है।
आरबीआई ने झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पांच लाख रुपये, तमिलनाडु के तंजौर स्थित निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर दो लाख रुपये और राउरकेला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला बैंकिंग नियामक के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर लिया गया है।
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