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जरुरी जानकारी | आरबीआई ने कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

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जरुरी जानकारी | आरबीआई ने कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

मुंबई, 23 जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्नाटक स्थित कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है।

इससे, बैंक 23 जुलाई, 2025 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग गतिविधि बंद कर देगा।

आरबीआई ने बुधवार को बयान में कहा कि ‘सहकारी समितियों के पंजीयक, कर्नाटक’ से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।

परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम’ (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

आरबीआई ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 92.9 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

डीआईसीजीसी 30 जून, 2025 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 37.79 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है।

आरबीआई ने कहा कि सहकारी समिति के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 23, 2025 07:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).