जरुरी जानकारी | आरबीआई ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया है।
मुंबई, 19 मई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया है।
आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि बैंक ने 19 मई की शाम से कामकाज बंद कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और पंजीयक से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
आरबीआई ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 98.69 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
डीआईसीजीसी ने 31 जनवरी, 2025 तक कुल बीमित जमा राशि में से 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कुछ धाराओं की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और बैंक का जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है।
लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, एचसीबीएल सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा और निकासी समेत बैंक कामकाज से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 19, 2025 10:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

