आयातित आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मंजूरी में शीघ्रता के उपाय: खाद्य विनियामक
कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्बाध खाद्य सेवाओं/ आपूर्ति के साथ-साथ उद्योग की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं।
नयी दिल्ली, 23 अप्रैल खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने विभिन्न आयातित खाद्य पदार्थों के लिए त्वरित मंजूरी जैसे विभिन्न उपाय किये हैं ताकि जारी ‘लॉकडाऊन’ के दौरान आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके।
कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्बाध खाद्य सेवाओं/ आपूर्ति के साथ-साथ उद्योग की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं।
एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य शुद्धता हमारी सर्वोपरि चिंता है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखलाओं के बुरी तरह प्रभावित होने पर इन मुश्किल समय में कार्य करने के लिए खाद्य वस्तुओं के कारोबार में लगी इकाइयों को भी सुविधा की आवश्यकता है।
एफएसएसएआई ने कहा कि आयातित खाद्य सामग्रियों को मंजूरी देने और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला तथा एफएसएसएआई द्वारा मान्यताप्राप्त निजी प्रयोगशालाओं) को कोविड -19 की वजह से लागू ‘लॉकडाऊन’ के दौराना आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा गया, ‘‘तेजी से निकासी की सुविधा के लिए, कोच्चि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल में ही खाद्य सामग्रियों का नमूना लेने की अनुमति दी जा रही है।’’
उसने मई तक आयातित कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड वाले) और खाद्यान्न की खेपों के लिए अस्थायी मंजूरी की अनुमति दी है।
नियामक ने कहा कि अस्वीकृत खाद्य आयात मामलों की समीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क जमा करने का प्रावधान किया गया है।
केवल उच्च जोखिम वाले मामलों में, आवेदनों को निपटाने में होने वाली देरी से बचने ई-निरीक्षण किया जाएगा।
उसने कहा कि 22 मार्च से 31 मई, 2020 के दौरान नवीकरण की जरुरत वाले लाइसेंसों को 30 जून, 2020 तक जुर्माने से माफी और समयसीमा में छूट दी गई है।
खाद्य इकाइयों द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न को 31 जुलाई, 2020 तक के लिए टाल दिया गया है।
इसके अलावा, एफएसएसएआई ने हाल ही में कोरोनोवायरस (कोविड-19) महामारी के दौरान ‘खाद्य व्यवसाय के लिए स्वच्छता एवं सुरक्षा दिशानिर्देश’ शीर्षक से एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है।
बयान में कहा गया है कि एफएसएसएआई सार्वजनिक हित में कोविड-19 के बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग कर रहा है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2020 11:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

