देश की खबरें | राजस्थान: शहरों में जरूरतमंदों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने की योजना शुक्रवार से शुरू
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जयपुर, नौ सितंबर राजस्थान सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुक्रवार से शुरू कर रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी।
गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवन यापन करने में मदद मिलेगी।’’
गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया और इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए मनरेगा ने संबल प्रदान किया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है।
एक अधिकारी ने बताया कि आगरा रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महेश जोशी, कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया और जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर तथा स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे।
जिलों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस साल राज्य के बजट में घोषित इस ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
अधिकारी ने बताया कि इस योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका अर्जन की दृष्टि से प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा है। योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के तहत, जॉब कार्डधारी परिवार को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र हैं। योजना में पंजीयन जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। योजना में आवेदन ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है। आवेदन करने के पश्चात 15 दिन में रोज़गार उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जॉब कार्डधारी के खाते में किया जाएगा।
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