देश की खबरें | राजस्थान सरकार ने तीन नयी नीतियों को मंजूरी दी, आरपीएससी में अब 10 सदस्य होंगे

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान सरकार ने टाउनशिप पॉलिसी सहित तीन नयी नीतियों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 करने तथा नए रोजगार तथा पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि के लिए सेवा नियमों में संशोधन का फैसला किया गया है।

जयपुर, 14 जुलाई राजस्थान सरकार ने टाउनशिप पॉलिसी सहित तीन नयी नीतियों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 करने तथा नए रोजगार तथा पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि के लिए सेवा नियमों में संशोधन का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें ये फैसले किए गए।

इस बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने फैसलों की जानकारी दी।

गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख 'चिकित्सा पर्यटन केंद्र' बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

यह नीति राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एम.वी.टी.) गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नयी टाउनशिप पॉलिसी लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा। मिश्रित भू-उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट आवास, एकीकृत योजना, वाणिज्यिक भू-उपयोग की योजना हेतु इस नीति में नवीन प्रावधान रखे गये हैं।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास हेतु न्यूनतम पांच प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

मंत्रिमंडल ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नीति 2025 का अनुमोदन किया। इससे राज्य में कॉर्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ हो सकेगी।

पटेल ने बताया कि आठ अगस्त 2024 और 29 सितंबर 2024 को राज्य सरकार और तीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के बीच हुए करार (एमओयू) की अनुपालना में तीन संयुक्त उपक्रम कंपनियों के गठन के प्रस्तावों को भी आज मंजूरी दी गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में कार्य की अधिकता को देखते हुए सदस्य के तीन नए पद सृजित किये जाएंगे। इस प्रकार आयोग में सात के स्थान पर अब 10 सदस्य होंगे। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन को आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।

गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एम्स- दिल्ली की तर्ज पर उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में आवश्यक संशोधन के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2025 लाया जाएगा।

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