देश की खबरें | पंजाब सरकार ने विधिक अधिकारियों की भर्ती में एससी समुदाय के लिए आरक्षण लागू किया
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चंडीगढ़, 21 अगस्त पंजाब सरकार ने विधिक अधिकारियों की भर्ती में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने की घोषणा रविवार को की।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय में सृजित किए जा रहे विधिक अधिकारियों के 58 नये पद अनुसूचित जाति (एससी) के अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इन पदों को आने वाले दिनों में भरा जाएगा।
मान ने कहा, ‘‘जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या महाधिवक्ता कार्यालय में विधिक अधिकारियों को आरक्षण का कोई प्रावधान है, तो उन्होंने ना में जवाब दिया था।’’
उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हम इसके लिए प्रावधान कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा फैसला कर सकती है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय में सृजित किए जा रहे 58 नये पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर लिया गया है।
मान ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य होगा जहां पर एससी समुदाय से आने वाले वकीलों के लिए ऐसे प्रावधान होंगे।
मान ने यह घोषणा विधिक अधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर वाल्मिकी समुदाय के सदस्यों के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद की है।
वीडियो संदेश में मान ने कहा कि वह हमेशा से एससी समुदाय के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर देने के पक्षधर रहे हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार समुदाय को प्रगति और समृद्धि के समान अवसर देने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
मान ने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा समुदाय की बेहतरी के लिए केवल जुबानी जमापूंजी खर्च की जाती थी जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस संबंध में वास्तविक कदम उठाए हैं।
आधिकारिक बयान के मुताबिक इस संबंध में गृह विभाग द्वारा शनिवार को विज्ञापन जारी किया गया जिसमें अर्हता रखने वाले अनुसूचित जाति के वकीलों/उम्मीदवारों से चंडीगढ़ स्थित महाधिवक्ता कार्यालय और नयी दिल्ली स्थित कानूनी प्रकोष्ठ से सबद्ध होने के लिए आवेदन मांगा गया है।
बयान के मुताबिक अर्हता रखने वाले इन पदों के लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
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