जरुरी जानकारी | पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘लैंड पूलिंग’ नीति को मंजूरी दी

चंडीगढ़, दो जून पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को ‘लैंड पूलिंग’ नीति (जमीन इकट्ठा करने की नीति) को मंजूरी दे दी। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भूमि मालिकों से एक गज भी जमीन, जबरन अधिग्रहीत नहीं की जाएगी।

यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

बैठक के बाद अक्षय ऊर्जा मंत्री, अरोड़ा ने विपक्षी दलों पर राज्य सरकार की ‘लैंड पूलिंग नीति’ के बारे में पिछले कई दिन से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

अरोड़ा ने दावा किया कि इससे बेहतर लैंड पूलिंग नीति न केवल राज्य में बल्कि देश में भी नहीं है।

विपक्षी दलों की ओर इशारा करते हुए अरोड़ा ने कहा कि वे इस नीति के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जमीन राज्य सरकार द्वारा जबरन ले ली जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि (राज्य सरकार द्वारा) एक भी गज जमीन अधिग्रहीत नहीं की जाएगी।’’

इस नीति के तहत, भूमि मालिक अपनी जमीन या तो राज्य सरकार या किसी बिल्डर को दे सकते हैं या वे खुद जमीन का विकास कर सकते हैं।

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