देश की खबरें | पंजाब विधानसभा ने चार विधेयक पारित किए, पंचायत चुनाव जल्द होंगे: मान

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चंडीगढ़, चार सितंबर पंजाब में राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न के बिना सरपंच और पंच के चुनाव कराये जाने के उद्देश्य से राज्य विधानसभा में बुधवार को एक विधेयक पारित कराये जाने के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द होंगे।

पंजाब विधानसभा के तीन-दिवसीय सत्र के अंतिम दिन सदन में पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया गया।

मान ने कहा कि उम्मीदवार बिना पार्टी चिह्न के पंचायत चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गांवों में गुटबाजी खत्म होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंचायतों का चुनाव करेगा, उसे स्टेडियम, स्कूल या अस्पताल के साथ-साथ पांच लाख रुपये नकद अनुदान मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए ईमानदार लोगों को चुना जाना चाहिए।

सदन ने तीन अन्य विधेयक- पंजाब माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024, पंजाब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 और पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित हुए।

मान ने पंजाब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 के बारे में कहा कि यह राज्य में महिला सशक्तीकरण को और अधिक सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक समय की मांग है, ताकि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने कहा कि अग्निशमन कर्मचारियों में महिलाओं की भर्ती के लिए शारीरिक मानदंड बदलने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।

मान ने कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने इन नियमों को बदलने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें लोगों और उनकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं थी।

उन्होंने दावा किया कि पंजाब अग्निशमन विभाग में महिलाओं की भर्ती करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

उन्होंने कहा कि ये सुधार समय की मांग थे, क्योंकि गगनचुंबी इमारतों और अंदरूनी इलाकों में भीड़भाड़ वाली सड़कों को देखते हुए, फायर ब्रिगेड को नवीनतम प्रकार के वाहन उपलब्ध कराए जाने हैं।

पंजाब माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल पर मूल्य वर्धित कर लगाया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि कानून में संशोधन यह भी अनुमति देता है कि कर अधिकारियों द्वारा बुलाए गए किसी व्यापारी का प्रतिनिधित्व उसके वकील द्वारा किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों ने 2017 से 2022 तक अधूरे या गलत कर रिटर्न दाखिल किए हैं, वे मार्च 2025 तक बकाया कर का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

चीमा ने कहा कि इसके अलावा, करदाताओं के लिए नोटिस अवधि को भविष्य के निर्णय के लिए 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है, जिससे प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं और कर अनुपालन में वृद्धि हुई है।

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य 94 मंडी समितियों के पुनर्गठन के लिए निर्धारित समय सीमा को जुलाई 2023 से बढ़ाकर जुलाई 2025 करना है।

विधेयक के अनुसार, यदि फिर भी सभी मंडी समितियों का निर्धारित समय के भीतर पुनर्गठन नहीं किया जाता है, तो सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक मंडी समिति के पुनर्गठन तक काम करना जारी रखेंगे।

हालांकि, कांग्रेस ने विधेयक का विरोध किया। पार्टी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, "यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों को (बाजार समितियों की) शक्तियां सौंपने का सरकार का अप्रत्यक्ष तरीका है।"

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