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देश की खबरें | पुणे पोर्श मामला : किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अर्जी खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि पुणे में पिछले साल नशे की हालत में पोर्श कार चलाने और दो लोगों को कुचलने के आरोपी 17 वर्षीय लड़के पर किशोर की तरह ही मुकदमा चलाया जाएगा।

देश की खबरें | पुणे पोर्श मामला : किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अर्जी खारिज की

पुणे, 15 जुलाई किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि पुणे में पिछले साल नशे की हालत में पोर्श कार चलाने और दो लोगों को कुचलने के आरोपी 17 वर्षीय लड़के पर किशोर की तरह ही मुकदमा चलाया जाएगा।

इस घटना ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। पिछले साल 19 मई को कल्याणी नगर में हुई इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और उसकी दोस्त अश्विनी कोस्टा की मौत हो गयी थी।

पुणे पुलिस ने पिछले साल यह कहते हुए आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था कि उसने एक ‘‘जघन्य’’ कृत्य किया है। उस पर न केवल दो लोगों की हत्या बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के भी आरोप हैं।

बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की पुलिस की याचिका खारिज कर दी।

पिछले साल 19 मई को हुई दुर्घटना के कुछ घंटों बाद ही आरोपी किशोर को जमानत मिल गई थी।

आरोपी किशोर को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहने सहित जमानत की शर्तों में नरमी को लेकर देश में एक विवाद खड़ा हो गया था, जिसके तीन दिन बाद आरोपी को पुणे शहर के एक सुधार गृह में भेज दिया गया था।

बंबई उच्च न्यायालय ने 25 जून 2024 को आरोपी को तुरंत रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा था कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसे सुधार गृह भेजने के आदेश अवैध थे और किशोरों से संबंधित कानून का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 15, 2025 01:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).