पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े मामले में संरक्षित जमानत
इमरान खान (Photo Credits: ANI)

इस्लामाबाद, 22 अगस्त : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार तक के लिए संरक्षित जमानत दे दी है. गौरतलब है कि इस्लामाबाद में शनिवार को हुई एक रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने को लेकर खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया है.

खान के खिलाफ रविवार को आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया. खान ने आज अदालत से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था. ‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार, खान के वकीलों बाबर अवान और फैसल चौधरी द्वारा दी गई अर्जी में कहा गया है कि ‘‘सत्तारूढ़ पीडीएम (पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट) खान को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं की निडर आलोचना और बेहद स्पष्ट तथा मुखर रुख के कारण निशाना बना रहा है.’’ यह भी पढ़ें : भारतीय अभिजात वर्ग के एक सदस्य पर हमले की साजिश रच रहे आईएसआईएस आतंकी को रूस ने हिरासत में लिया

अर्जी में कहा गया है, ‘‘इस दुर्भावनापूर्ण एजेंडा के तहत, वर्तमान सरकार के इशारे पर इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने उनके (खान) खिलाफ झूठा और निराधार मामला दर्ज किया है.’’ अर्जी में कहा गया है कि सरकार ने ‘झूठे आरोपों के तहत’ इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ‘सभी हदें पार करने’ का फैसला किया है और ‘‘किसी भी कीमत पर याचिकाकर्ता (खान) और उनकी पार्टी को फंसाना चाहती है.’’