देश की खबरें | नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी

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पुणे, 14 सितंबर, तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष ने यहां एक विशेष अदालत को बताया कि उसने इस मामले में गवाही पूरी कर ली है।

विशेष लोक अभियोजक प्रकाश सूर्यवंशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही पूरी होने की बात कहे जाने के बाद अदालत ने अब बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश पीपी जाधव की अदालत के समक्ष 'पर्सिस' (तथ्यात्मक बयान) प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने मामले में गवाही पूरी करके जांच के सारांश की अंतिम रिपोर्ट दायर की है।

दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने पांच आरोपियों वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

सूर्यवंशी ने कहा, ‘‘अंतिम रिपोर्ट में हमने उल्लेख किया है कि हमने (अन्य पांच) आरोपियों मनीष नागोरी, विकास खंडेलवाल, अमोल काले, राजेश बंगेरा और अमित देगवेकर के खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किया है क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य कोई सबूत नहीं था।’’

पुणे पुलिस ने दाभोलकर की हत्या के सिलसिले में नवंबर 2013 में हथियार डीलर नागोरी और खंडेलवाल को गिरफ्तार किया, जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2018 में काले, बंगेरा और देगवेकर को गिरफ्तार किया। हालांकि, सभी पांचों को जमानत मिल गई क्योंकि सीबीआई उनके खिलाफ 90 दिन की अवधि में आरोपपत्र दायर करने में विफल रही।

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