जरुरी जानकारी | चिकित्सा उत्पादों के आयात पर अधिक खुलासों की व्यवस्था लागू करने की तैयारी
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नयी दिल्ली, 22 मई सीमा-शुल्क विभाग एक जून से चिकित्सा उत्पादों के आयात एवं निर्यात के लिए अतिरिक्त खुलासों की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है ताकि माल की त्वरित निकासी हो सके।
प्रस्तावित नए खुलासों के लागू हो जाने पर सीमा-शुल्क अधिकारियों की तरफ से आयात-निर्यात कारोबारियों से पूछे जाने वाले सवाल कम हो जाएंगे। फिलहाल चिकित्सा उपकरणों एवं उत्पादों के आयात-निर्यात से जुड़े कारोबारियों को तमाम सवालों के जवाब देने होते हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा, "सीमा-शुल्क अधिकारियों की पूछताछ से बचने और आकलन एवं सुविधा में दक्षता बढ़ाने के लिए सीमा-शुल्क कर के कुछ खास अध्यायों के तहत आयात एवं निर्यात से जुड़े अतिरिक्त बिंदुओं को एक जून से लागू करने का निर्णय लिया गया है।"
चिकित्सा उत्पादों के आयात-निर्यात संबंधी खुलासों में प्रस्तावित बदलाव पर हितधारक 26 मई तक अपने विचार रख सकते हैं।
इन बदलावों की रूपरेखा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), आयुष मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ सलाह के बाद तैयार की गई है।
सीबीआईसी ने कहा कि फिलहाल मौजूदा खुलासा प्रावधानों से कारोबार किए जा रहे चिकित्सा उत्पादों के बारे में समुचित जानकारी नहीं मिल पाती है। इससे कर आकलन को लेकर तमाम सवाल-जवाब करने पड़ते हैं।
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