एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | पोर्श दुर्घटना: किशोर ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध प्रस्तुत किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पुणे में पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय नाबालिग ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की जमानत शर्तों का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिख कर प्रस्तुत किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

देश की खबरें | पोर्श दुर्घटना: किशोर ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध प्रस्तुत किया

पुणे, पांच जुलाई पुणे में पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय नाबालिग ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की जमानत शर्तों का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिख कर प्रस्तुत किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि किशोर ने बुधवार को जेजेबी को निबंध सौंपा।

पिछले माह, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किशोर को सुधार गृह भेजने के आदेश को अवैध बताया था, जिसके बाद उसे सुधार गृह से रिहा कर दिया गया।

शहर के कल्याणी नगर क्षेत्र में 19 मई को हुई दुर्घटना के कुछ घंटों बाद जेजेबी ने आदेश दिया था कि किशोर को उसके माता-पिता और दादा के पास रखा जाए। साथ ही किशोर से सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया था।

पुलिस ने दावा किया था कि 19 मई को तड़के शराब के नशे में कार चला रहे किशोर ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी।

उदार शर्तों के साथ किशोर को त्वरित जमानत दिये जाने पर देशभर में हंगामे के बीच, पुलिस ने जेजेबी से जमानत आदेश में संशोधन की अपील की। बोर्ड ने ​​22 मई को किशोर को हिरासत में लेने का आदेश दिया और उसे एक सुधार गृह में भेज दिया।

उच्च न्यायालय ने बोर्ड के आदेश को अवैध करार देते हुए उसकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि किशोरों से संबंधित कानून का पालन किया जाना चाहिए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 05, 2024 12:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).