टीका प्रमाणपत्र पर मोदी की तस्वीर के खिलाफ याचिका, केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा
केरल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा.
कोच्चि, 23 नवंबर : केरल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति एन नागरेश ने एक वरिष्ठ नागरिक की याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. अदालत ने केंद्र और राज्य को अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह भी पढ़ें : यूपी में 35 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज: एडीआर रिपोर्ट
याचिकाकर्ता पीटर मयालीपरम्पिल ने दलील दी है कि उन्होंने टीके की दो खुराक के लिए भुगतान किया था, इसलिए, प्रमाणपत्र उनके व्यक्तिगत विवरण के साथ उनका ‘‘निजी स्थान’’ है और किसी व्यक्ति की निजता में दखल देना अनुचित है.