देश की खबरें | बीएमसी में सीटें बढ़ाने संबंधी अधिसूचना के खिलाफ भाजपा पार्षदों की शीर्ष अदालत में याचिका
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नयी दिल्ली, 28 जनवरी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में नौ सीटें बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दो भाजपा पार्षदों ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। बीएमसी का चुनाव फरवरी में प्रस्तावित है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से अनुरोध किया कि भाजपा नेताओं की अपील पर त्वरित सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि बीएमसी का चुनाव निकट भविष्य में ही होने वाला है।
न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ‘‘मुझे मामला (केस फाइल) समझने दीजिए।’’
वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी, ‘‘बंबई उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किये जाने के मद्देनजर यह विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गयी है। रिट याचिका में महाराष्ट्र सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गयी थी, जिसके जरिये बीएमसी में कुछ सीटें बढ़ाई गयी हैं।’’
इस पर पीठ ने पूछा, ‘‘(आखिर) इतनी हड़बड़ी क्यों हैं?’’ इस पर अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव फरवरी में होने हैं। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह केस फाइल देखेंगे।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में दोनों भाजपा निगम पार्षदों -अभिजीत सामंत और राजेश्री शिरवाडकर- की रिट याचिका खारिज कर दी थी।
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की हरी झंडी के बाद महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने अपनी अधिसूचना के जरिये बीएमसी की सीटें 227 से बढ़ाकर 236 कर दी है।
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