पालतू पशुओं पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका
केरल उच्च न्यायालय में एक पशु कल्याण संगठन ने पालतू पशुओं को अपने घरों में रखने से रोकने वाले कई आवासीय सोसाइटी, अपार्टमेंट संघों और आरडब्ल्यूए के फैसले को चुनौती दी है। पशु कल्याण संगठन ने इस प्रतिबंध को ‘‘गैरकानूनी, मनमाना और अनुचित’’ बताया है।
कोच्चि, 18 जुलाई : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) में एक पशु कल्याण संगठन ने पालतू पशुओं को अपने घरों में रखने से रोकने वाले कई आवासीय सोसाइटी, अपार्टमेंट संघों और आरडब्ल्यूए के फैसले को चुनौती दी है. पशु कल्याण संगठन ने इस प्रतिबंध को ‘‘गैरकानूनी, मनमाना और अनुचित’’ बताया है. पीपुल फॉर एनिमल्स (पीएफए) द्वारा दायर जनहित याचिका में दलील दी गयी है, ‘‘ऐसे संघ सर्वसम्मति हासिल करके या पूर्ण बहुमत से भी देश के कानून से भिन्न तरीके से उपनियम नहीं बना सकते या उनमें संशोधन नहीं कर सकते.’’
वकीलों के एस हरिहरपुथरण और भानु तिलक के जरिए दायर याचिका में पीएफए ने कहा कि उसे राज्यभर में विभिन्न अपार्टमेंट संघों, आवासीय सोसाइटी और निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) द्वारा लगाए प्रतिबंध के खिलाफ पशु मालिकों से कई शिकायतें मिली हैं. यह भी पढ़ें : Ice Cream Day: टेली स्टार्स ने खुलासा किया कि किस चीज के लिए तरसते हैं वे लोग
याचिका में सभी अपार्टमेंट संघों, आरडब्ल्यूए और आवासीय सोसाइटी को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के 2015 के दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इसमें स्थानीय स्व-शासित निकायों को पालतू पशुओं को रखने पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है.