देश की खबरें | भाजपा विधायक की मौत मामले की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दीबेंद्र नाथ राय की अप्राकृतिक मौत के मामले में सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया।
कोलकाता, 20 जुलाई पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दीबेंद्र नाथ राय की अप्राकृतिक मौत के मामले में सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया।
विधायक की पत्नी चंदिमा राय ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें विधायक की मौत के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने का अनुरोध किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक की हत्या की गई।
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याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक को जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। सीआईडी ही विधायक की मौत के मामले की जांच कर रही है।
अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, जिसके निष्कर्षों को लेकर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए थे। अदालत ने दूसरी राय को दो सप्ताह के अंदर सौंपने का निर्देश दिया।
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अदालत ने कहा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख बोर्ड का नेतृत्व करेंगे।
सीबीआई जांच के अनुरोध का विरोध करते हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि राज्य सीआईडी ने घटना वाले दिन से ही मामले की जांच शुरू कर दी थी और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।
हेमताबाद के विधायक का शव 13 जुलाई को उत्तरी दिनाजपुर जिले के बिंदाल गांव के उनके निवास से करीब एक किलोमीटर दूर एक दुकान के खंभे से लटकता पाया गया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दावा किया था कि विधायक ने आत्महत्या की है।
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