देश की खबरें | राज्यसभा के लिए धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका न्यायालय से खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू का वर्ष 2018 में झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू का वर्ष 2018 में झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने इस चुनाव में हारने वाले भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सोंथालिया की याचिका खारिज कर दी जिन्होंने साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

प्रधान न्यायाधीश एसएस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 23 मार्च 2018 को राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव के लिए दिया गया विधायक अमित कुमार महतो का मत वैध था। निचली अदालत ने मतदान के दिन ही महतो को दोषी करार दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महतो ने निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले मतदान किया था।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में झारखंड से राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सोंथालिया की याचिका पर उच्च न्यायालय ने इस साल 17 जनवरी को फैसला सुनाया था।

उच्च न्यायालय ने साहू के राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली सोंथालिया की याचिका खारिज कर दी थी।

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