देश की खबरें | उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्वीट करने वाले व्यक्ति को मिला अदालत से अंतरिम संरक्षण

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे एवं मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नागपुर, 29 अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे एवं मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है।

शिवसेना ने याचिकाकर्ता समीत ठक्कर के खिलाफ उसके ट्वीटों को लेकर 12 अगस्त को सदर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी।

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ठक्कर ने प्राथमिकी रद्द करने और अंतरिम संरक्षण के अनुरोध की याचिका अदालत में दायर की।

ठक्कर के वकील रसपाल सिंह रेणु ने कहा कि यह प्राथमिकी किसी भी व्यक्ति की भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के इरादे से दर्ज की गयी है।

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उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति सुनील शुकरे और न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की खंडपीठ ने पुलिस को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि जांच तो जारी रह सकती है लेकिन उसके अगले आदेश तक आरोपपत्र दायर नहीं किया जाएगा । अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

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