Uttar Pradesh: बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
बलिया (उप्र), 25 नवंबर : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अभियोजन विभाग के अधिकारी सुरेश पाठक ने बताया कि जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को दोकटी थाना क्षेत्र के लालगंज गांव के मंटू गुप्ता ने 28 नवंबर 2017 को अगवा किया था तथा उसके साथ बलात्कार किया था. उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर सिकंदरपुर थाने में मंटू गुप्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था . यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: फेसबुक ‘फ्रेंड’ ने चलती कार में महिला के साथ किया दुष्कर्म
अपर जिला न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने कल यानी बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुप्ता को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.